नयी दिल्ली, 15 फरवरी बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीएसीएल की गैरकानूनी निवेश योजनाओं में 19,000 रुपये तक के दावे करने वाले लगभग 21 लाख निवेशकों को रिफंड के तौर पर अब तक 1,022 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी जांच में पाया था कि कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर निवेशकों से पैसे जुटाने वाली पीएसीएल ने गैरकानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिये 60,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे।
इन निवेशकों को उनके फंसे हुए पैसे लौटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रिफंड प्रक्रिया शुरू की थी।
सेबी ने बयान में कहा कि अभी तक लोढ़ा समिति ने 19,000 रुपये तक की बकाया (मूलधन) राशि वाले कुल 20,84,635 पात्र आवेदनों के संबंध में सफलतापूर्वक रिफंड कर दिया है। यह राशि कुल मिलाकर 1,021.84 करोड़ रुपये है।
सेबी ने दिसंबर, 2015 में निवेशकों का पैसा न लौटाने पर पीएसीएल और उसके नौ प्रवर्तकों एवं निदेशकों की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था।
इसके पहले बाजार नियामक ने 22 अगस्त, 2014 को कहा था कि पीएसीएल और उसके प्रवर्तक एवं निदेशक निवेशकों का पैसा लौटाएं।
बकायेदारों को आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर योजनाओं को बंद करने और निवेशकों को पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया था।
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