देश की खबरें | दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति को ' अस्थायी रूप से रोका' गया

नयी दिल्ली, 11 जुलाई निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के तौर पर जी नरेंद्र कुमार की नियुक्ति 'अस्थायी रूप से रोक' दी है।

एक सरकारी आदेश के मुताबिक, आयोग ने यह कदम पूरी तरह से ' प्रशासनिक कारणों' के चलते उठाया है।

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दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को कुमार को दिल्ली के सीईओ के तौर पर नियुक्त किया था। वह प्रधान सचिव (चुनाव) भी हैं। उनका नाम जून में भारत निर्वाचन आयोग ने नामित किया था।

आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, '' पूरी तरह से प्रशासनिक कारणों के चलते नियुक्ति पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। ''

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उन्होंने बताया कि यह निर्वाचन आयोग के 10 जुलाई के आदेश के तहत किया गया है।

कुमार एजीएमयूटी (अरूणाचल प्रदेश- गोवा-मिजरोम- केंद्र शासित प्रदेशों) काडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

सूत्रों ने बताया कि अगले आदेश तक रणबीर सिंह सीईओ पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।

कदम के संभावित कारणों के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने बताया कि सीईओ की नियुक्ति करना " आयोग का विशेषाधिकार है। "

एक सूत्र ने बताया, " दिल्ली के सीईओ का कार्यकाल तय नहीं है और पहले के सीईओ को कुछ महीनों या वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता रहा है।"

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