भावनगर, 24 दिसंबर गुजरात के भावनगर स्थित कृषि उपज बाजार समिति ने नये भूमि कब्जा निरोधक कानून के तहत बाजार परिसर में अवैध रूप से कैंटीन के संचालन के लिये एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी ।
अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद सहायक जिलाधिकारी पुष्पलता की अगुवाई में एक टीम ने बुधवार को मौके का मुआयना किया और जिलाधिकारी गौरांग मकवाना को अपनी रिपोर्ट सौंपी ।
भवनागर में यह पहला मौका है जब कठोर प्रावधानों वाले गुजरात भूमि कब्जा (निरोधक) कानून के तहत शिकायत दर्ज की गयी है। यह कानून पिछले सप्ताह प्रभाव में आया था जिसमें कम से कम 10 साल के कैद की सजा का प्रावधान है जो 14 साल तक जा सकता है।
एपीएमसी के उपाध्यक्ष छोटूभा गोहिल ने 22 दिसंबर को यह शिकायत एक आवेदन के रूप कलेक्टर के कार्यालय में जमा करायी था ।
गोहिल के अनुसार छत्रपाल सिंह परमार नामक व्यक्ति ने एपीएमसी परिसर में जबरदस्ती भूमिखंड पर कब्जा कर लिया है और पिछले 20 साल से वहां कैंटीन चला रहा है।
उन्होंने बताया, ‘‘हालांकि, हमने परमार को कोई बार नोटिस भेज कर वहां से कैंटीन हटाने और भूमि खाली करने के लिये कहा लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ।
गोहिल ने बताया कि खाली करने के उनके नोटिस पर रोक लगाने के लिये उसने उच्च न्यायालय से सपंर्क भी किया है ।
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे तत्वों के खिलाफ अब हमें इस नये कानून से कुछ उम्मीद है । सबसे अच्छी बात यह है कि संपत्ति के स्वामित्व को आरोपी को साबित करना होता है, शिकायतकर्ता को नहीं ।
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