देश की खबरें | एअर इंडिया के पायलटों ने सेवा समाप्ति के निर्णय को दी चुनौती, अदालत ने एयरलाइन से जवाब मांगा
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 18 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन कई पायलटों द्वारा दायर एक अर्जी पर एअर इंडिया से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने अपनी सेवाएं समाप्त करने के राष्ट्रीय एयरलाइन के निर्णय को चुनौती दी है। एअर इंडिया का यह फैसला 13 अगस्त से प्रभावी है।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एअर इंडिया को नोटिस जारी किया और उन चार पायलटों की ताजा अर्जियों पर जवाब मांगा जिन्होंने सेवाएं समाप्त करने के एयरलाइन के 13 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है।

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एअर इंडिया ने इससे पहले 40 से अधिक अन्य पायलटों की सेवाएं समाप्त की थीं।

अदालत ने साथ ही एअर इंडिया से मौखिक रूप से कहा कि वह चार पायलटों को पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए कहे जाने संबंधी कदम बुधवार तक स्थगित रखे। उस दिन एअर इंडिया के अन्य पायलटों की इसी तरह की अर्जियों पर सुनवायी होगी।

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पूर्व की अर्जियां उन पायलटों द्वारा दायर की गई हैं, जिन्होंने एअर इंडिया से इस्तीफा दे दिया था लेकिन छह महीने की नोटिस की अवधि की समाप्त होने से पहले अपना इस्तीफा वापस ले लिया था।

इन पायलटों ने एअर इंडिया को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह उनके इस्तीफे स्वीकर नहीं करे।

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