‘टीका नहीं तो प्रवेश नहीं’ नियम लागू करने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने 100 टीम का किया गठन
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credits: PTI)

अहमदाबाद, 24 नवंबर : गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने कोविड-19 टीके की अब तक खुराक नहीं लेने वाले लोगों का प्रवेश शहर के मॉल और रेस्तरां जैसे सार्वजनिक स्थलों पर रोकने के लिए ‘टीका नहीं तो प्रवेश नहीं’ नियम लागू करने को लेकर 100 टीम का गठन किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नगर निगम ने टीके की खुराक नहीं लेने वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें चेतावनी देने के लिए मंगलवार शाम इस अभियान की शुरुआत की थी. अधिकारी ने बताया कि टीम ने कई मॉल, होटल और रेस्तरां में पहले दिन करीब 3,000 लोगों की जांच की, जिनमें से 28 लोग ऐसे मिले जिन्होंने अब तक टीके की दूसरी खुराक या दोनों खुराक नहीं ली है. ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) विभाग के निदेशक एच जे सोलंकी ने बताया कि विभाग ने मंगलवार शाम से इस अभियान की शुरुआत की है और आने वाले दिनों में भी टीके की खुराक लेने को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान जारी रहेगा.

पिछले महीने, नगर निगम ने मॉल, कारोबारी प्रतिष्ठानों, होटल और रेस्तरां प्रबंधनों से कहा था कि वे टीके की खुराक नहीं लेने वाले लोगों का प्रवेश वर्जित करें. इस नियम की जांच करने के लिए निगम ने शहर के सभी सात क्षेत्रों के लिए 100 टीम का गठन किया और मंगलवार शाम से अभियान शुरू किया. इसके तहत मंगलवार शाम से मॉल, होटल और रेस्तरां समेत 180 कारोबारी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और पाया कि इन स्थानों पर प्रवेश करने वाले 28 लोगों ने या तो दोनों खुराक या दूसरी खुराक नहीं ली है. यह भी पढ़ें : झारखंड में 1300 गैरजरूरी नियम-कानून निरस्त किये जाएंगे, समीक्षा के निर्देश

सोलंकी ने कहा कि इन 28 लोगों को चेतावनी दी गई कि वे जल्द से जल्द टीके की अपनी खुराक लें. निगम के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने मंगलवार को स्वीकार किया कि अहमदाबाद शहर में कम से कम चार लाख लोगों ने पात्र होने के बावजूद टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है.

आधिकारिक आंकड़े के अनुसार निगम ने अब तक टीके की 77.27 लाख खुराक लगाई है, जिनमें से 47.43 लाख पहली खुराक है जबकि 29.83 लाख दूसरी खुराक है.