नयी दिल्ली, 23 अगस्त भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अबूधाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) और टीपीजी ग्रुप पर कुल 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
दोनों कंपनियों पर यह जुर्माना यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड (यूपीएल एसएएस) में हिस्सेदारी लेने से संबंधित सौदे में ग्रीन चैनल सुविधा का लाभ उठाते समय नियामक के समक्ष गलत घोषणाएं करने के लिए लगाया गया है।
सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि अधिग्रहणकर्ता- एडीआईए और टीपीजी ग्रुप यह जुर्माना संयुक्त और अलग - अलग रूप से चुकाएंगे।
आदेश के अनुसार, यह लेनदेन प्लैटिनम ट्रस्ट द्वारा यूपीएल एसएएस में हिस्सेदारी लेने और अपस्विंग ट्रस्ट के माध्यम से टीपीजी अपस्विंग के संयोजन से संबंधित है।
अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी प्लेटिनम ट्रस्ट का एकमात्र लाभार्थी है, जबकि टीपीजी अपस्विंग टीपीजी ग्रुप का एक हिस्सा है।
सीसीआई को दिसंबर 2022 में संयोजन के संबंध में प्लेटिनम ट्रस्ट, प्लेटिनम ट्रस्टी और टीपीजी अपस्विंग के माध्यम से संयुक्त रूप से दिया गया एक नोटिस मिला।
नियामक ने पाया कि यूपीएल एसएएस अधिग्रहण 17 फरवरी 2023 को या उससे पहले पूरा हो गया है, क्योंकि अधिसूचना पक्षों (एडीआईए और टीपीजी) ने ग्रीन चैनल अनुमोदन की सुविधा के तहत नोटिस दिया था।
सीसीआई ने मई में कारण बताओ नोटिस जारी किया और पाया कि अपस्विंग ट्रस्ट के पास यूपीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) में 22.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो तैयार फसल सुरक्षा उत्पादों (एफसीपीपी) के कारोबार में लगी हुई है।
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