नोएडा (उप्र), पांच दिसंबर गौतम बुद्ध नगर जनपद की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनायी है।
एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पास्को (द्वितीय) सौरव द्विवेदी ने बुधवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनायी तथा उसपर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
प्रवक्ता के अनुसार अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को एक और वर्ष सलाखों के पीछे रहना होगा। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की 80 फ़ीसदी धनराशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
प्रवक्ता के अनुसार फेस-तीन थाना क्षेत्र की यह किशोरी 13 अक्टूबर 2018 को स्कूल से घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। जब उसके परिजन शक के आधार पर हिमांशु नामक युवक के घर पर पहुंचे तब उन्होंने वहां हिमांशु को उसके साथ बलात्कार करता हुआ देखा। परिजनों ने हिमांशु को पुलिस के हवाले कर दिया।
प्रवक्ता के अनुसार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तथा चिकित्सकीय परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हुई।
प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पास्को (द्वितीय) सौरव द्विवेदी की अदालत ने पीड़िता का बयान, डॉक्टर का बयान, दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे सजा सुनायी।
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