रांची, 24 सितंबर राज्य सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने इस परीक्षा में सफल रहे सभी 326 उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें भी नोटिस जारी करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।
नोटिस की आम सूचना जारी की जाएगी और समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन भी किया जाएगा।
झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने छठीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली 16 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये।
पीठ को बताया गया कि परीक्षा परिणाम को चुनौती देते हुए कुल 32 याचिकाएं दायर हुई हैं। इस पर अदालत ने सभी पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला लिया।
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अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
अदालत ने कहा कि इस मामले में अंतिम आदेश देने से पहले सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।
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