हैदराबाद, नौ दिसंबर उत्तर प्रदेश के निवासी एक व्यक्ति को यहां एक अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया और उसे 20 बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश सुनीता कूंचाला ने 26 वर्षीय आरोपी को 2018 के एक मामले में पॉक्सो कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी करार दिया।
अदालत ने उस पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 मई 2018 को बच्ची अपने रिश्तेदार के घर के पास एक दुकान में गई थी जब आरोपी ने उसे देखा और अपने कमरे में ले गया।
बच्ची के वापस न आने पर उसकी मां दुकान पर गई जहां उसे पता चला कि आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया है।
बच्ची की मां आरोपी के घर पहुंची, जहां उसने उसे रोता हुआ पाया और आरोपी घटनास्थल से फरार हो चुका था।
बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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