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तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 2.75 लाख कर्मियों को मिलेगा बोनस एवं अनुग्रह राशि: CM स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और वैधानिक बोर्ड के 2.75 लाख कर्मचारियों को बोनस तथा अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है.

तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 2.75 लाख कर्मियों को मिलेगा बोनस एवं अनुग्रह राशि: CM स्टालिन
MK Stalin (img: TW)

चेन्नई, 11 अक्टूबर : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और वैधानिक बोर्ड के 2.75 लाख कर्मचारियों को बोनस तथा अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समूह सी और डी के तहत लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के सभी पात्र श्रमिकों को न्यूनतम 8,400 रुपये और अधिकतम 16,800 रुपये का बोनस दिया जाएगा, जो 8.33 प्रतिशत बोनस और 11.67 प्रतिशत अनुग्रह राशि के बराबर होगा.

जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास अनुमेय अधिशेष नहीं है, उनके कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस और 1.67 प्रतिशत अनुग्रह राशि दी जाएगी. विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 10 अक्टूबर को दिवाली से पहले राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कुल 2,75,670 कर्मचारियों को बोनस और अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.’’ इसमें कहा गया है कि इस कदम से सरकार 369.65 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह भी पढ़ें : MP: मध्य प्रदेश भाजपा का सदस्यता अभियान दिलाएगा तोहफा, सुस्ती बरतने वालों पर गाज भी गिरेगी

विज्ञप्ति में कहा गया है कि तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ), राज्य परिवहन उपक्रमों, तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम और सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बोनस एवं अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन जल आपूर्ति तथा जल निकासी बोर्ड में समूह सी एवं डी के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत बोनस और अनुग्रह राशि मिलेगी. तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड के कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाएगा तथा नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को 3,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि सहकारी संस्थाओं और अन्य संगठनों के कर्मचारियों के लिए बोनस और अनुग्रह राशि पर अलग से आदेश जारी किया जाएगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 11, 2024 11:08 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).