मुंबई, 15 जुलाई एक सत्र अदालत ने बुधवार को पालघर हत्याकांड के 25 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अप्रैल में पालघर में दो साधुओं और उनके चालक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
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आरोपियों ने तकनीकी आधार पर जमानत याचिका दायर की थी, जिसे पालघर जिले में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक सतीश मनशिंदे ने अदालत के समक्ष 25 आरोपियों के खिलाफ ''कई सुबूत'' होने की दलील दी और उनकी जमानत याचिका का विरोध किया।
अभियोजन ने कहा था कि आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच से उनके मौका-ए-वारदात पर होने का खुलासा हुआ।
कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान 16 अप्रैल को सूरत जा रहे दो साधुओं और उनके चालक की पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
गांव के आसपास बच्चा चोर होने की अफवाह के बाद भीड़ हिंसक हो गई थी।
इस मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी कर रही है।
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