लंदन: भगोड़े व्यापारी विजय माल्या की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. हजार करोड़ों रुपयों का घोटाला कर देश से फरार हुए माल्या को यूके कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है. यूके की कोर्ट ने स्विस बैंक को माल्या का लंदन स्थित आलीशान बंगला कब्जे में लेने की मंजूरी दे दी है. माल्या के हाथ से लंदन स्थित उनका यह घर भी निकल गया है. बता दें कि गुरुवार को यूके की हाईकोर्ट ने माल्या को आदेश देते हुए कहा था कि वो स्विस बैंक यूबीएस को 80,000 पाउंड की राशि अदा करें. कोर्ट ने माल्या को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें लंदन स्थित घर से बेदखल होना पड़ेगा.
यूबीएस ने इस संबंध में 28 अक्तूबर को कोर्ट में अर्जी दी थी और कहा था कि कोर्ट जल्द से जल्द माल्या को पैसा जमा करने का आदेश दे. विजय माल्या और उसके परिवार की कंपनी रोज कैपिटल वेंचर ने लंदन स्थित घर को पांच साल के लिए गिरवी रखकर 2012 में कर्ज लिया था. इसी लोन के कारण बैंक ने कोर्ट में अर्जी देकर के माल्या को रकम वापिस करने अन्यथा घर से बेदखल करने और प्रॉपर्टी पर कब्जा देने की याचिका की थी. माल्या के लंदन स्थित कॉर्नवॉल टेरस में एक गोल्डन टॉइलट सीट भी है. ऐसे में अब यह सीट भी यूबीएस बैंक के अधिकार में जा सकती है. यह भी पढ़ें- विजय माल्या को फिर लगा कोर्ट से बड़ा झटका, बॉम्बे HC ने भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ खारिज की याचिका
विजय माल्या काफी समय से अपना घर यूबीएस द्वारा अधिकार में लिए जाने से बचाने को कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. इस लड़ाई में बुधवार को उन्हें उस समय झटका लगा, जब माल्या द्वारा दी गई कई दलीलों को यूके हाई कोर्ट ने एक साथ खारिज कर दिया.
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अपनी याचिका में माल्या ने मांग की थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने व उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.