संयुक्त राष्ट्र, 25 जून: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की निंदा की है, जिसमें देश की शीर्ष अदालत ने रो बनाम वेड मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को स्थापित करने वाले ऐतिहासिक रो बनाम वेड को उलटने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए इसे महिलाओं के मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के लिए एक बड़ा झटका करार दिया है. US: अमेरिका में SC ने गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म किया, राष्ट्रपति बिडेन बोले- देश के लिए ये एक दुखद दिन
बाचेलेट ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा, "सुरक्षित, कानूनी और प्रभावी गर्भपात तक पहुंच अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में मजबूती से निहित है और महिलाओं और लड़कियों की स्वायत्तता और उनके शरीर और जीवन के बारे में अपनी पसंद बनाने की क्षमता के मूल में है, जो कि भेदभाव, हिंसा और जबरदस्ती से मुक्त है."
उन्होंने कहा, "यह निर्णय अमेरिका में लाखों महिलाओं, विशेष रूप से कम आय वाली और नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों से इस तरह की स्वायत्तता को छीन लेता है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों की हानि होती है."
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पिछले 25 वर्षों में 50 से अधिक देशों ने पिछले प्रतिबंधात्मक कानूनों के साथ अपने गर्भपात कानून को उदार बनाया है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने अमेरिकी अदालत द्वारा गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को पलटने से संबंधित फैसले को महिलाओं के मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के लिए एक झटका करार देते हुए जोर देकर कहा, "आज के फैसले के साथ, अमेरिका खेदजनक रूप से इस प्रगतिशील प्रवृत्ति से दूर जा रहा है."
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने शुक्रवार को एक संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें निर्णय को मानवाधिकारों का एक चौंकाने वाला और खतरनाक रोलबैक बताया गया, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालेगा.
महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह के सदस्यों और कई संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों सहित विशेषज्ञों के एक संयुक्त बयान में कहा गया है, "संयुक्त राज्य अमेरिका में आज जो कुछ हुआ है, वह कानून के शासन और लैंगिक समानता के लिए एक बड़ा झटका है."
बयान में आशंका जाहिर करते हुए कहा गया है कि सुरक्षित गर्भपात सेवाओं और गर्भपात प्रदाताओं की जरूरत वाली गर्भवती महिलाओं और लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली धमकी और कलंक अनियोजित गर्भावस्था की अनिश्चितता और आघात से निपटने वालों के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा.
शुक्रवार का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिसिसिपी कानून से जुड़े एक अपील मामले पर विचार करने के बाद आया, जिसमें कुछ परिस्थितियों को छोड़कर 15 सप्ताह से अधिक की गर्भकालीन आयु पर सभी गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया गया.
फैसले के मुताबिक, गर्भपात की वैधता और इससे संबंधित सभी सवाल अब अमेरिका के अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करेंगे. अमेरिका में दो दर्जन से अधिक राज्यों, मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य पश्चिम में, गर्भपात की पहुंच को कड़ा किए जाने की उम्मीद है.