Pakistan: इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल जेल, तोशाखाना मामले में सुनाई गई सजा
इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में बुधवार को रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट ने 14 साल की जेल की सजा सुनाई है.
इस्लामाबाद: इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को तोशाखाना मामले में बुधवार को रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट ने 14 साल की जेल की सजा सुनाई है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चीफ की पत्नी के खिलाफ यह एक्शन तोशाखाना केस में हुआ है. पाकिस्तान के जियो न्यूज ने यह जानकारी दी, जिसमें बताया गया है कि दंपति को कैद ए बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है. पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को 10 साल की जेल, सिफर मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा.
दंपति को 10 साल के लिए सार्वजनिक पद संभालने से रोक दिया गया है और उन पर 787 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.
तोशखाना (राज्य भंडार) से मिले उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय का विवरण न दे पाने के मामले में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने खान को अयोग्य घोषित कर दिया था.
सिफर मामले में 10 साल की सजा
इससे पहले मंगलवार को सिफर मामले में इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई. रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया. इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने गुप्त जानकारी का निजी इस्तेमाल किया.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 31, 2024 11:10 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

