Imran Khan Corruption Case: भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका लगा है. फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने दोनों को तोशाखाना-II मामले में 17-17 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी विश्वास का दुरुपयोग किया गया और बेहद मूल्यवान विदेशी उपहारों को नियमों के खिलाफ कम कीमत पर हासिल किया गया.
साल 2021 का मामला
यह मामला वर्ष 2021 से जुड़ा है, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट भेंट किया था। जांच में पता चला कि इस गहने की वास्तविक कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए इसे मात्र 58 लाख रुपये में खरीद लिया गया. अदालत ने इस कृत्य को धोखाधड़ी, भ्रष्ट आचरण और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के रूप में माना. यह भी पढ़े: Pakistan: इमरान खान की पार्टी के 82 कार्यकर्ताओं को चार महीने की जेल की सजा
सजा के साथ जुर्माना भी
सजा के साथ ही कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया, तो दोनों को अतिरिक्त जेल की सज़ा भुगतनी होगी.













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