इस्लामाबाद, 3 अगस्त: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह तोशाखाना मुकदमे के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा. China Will Always Stand By Pakistan: चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा- शी चिनफिंग
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख खान ने तोशाखाना मामले में बचाव के उनके अधिकार को समाप्त करने के अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है. खान (70) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में यह अर्जी तब दायर की जब पिछले महीने एक निचली अदालत ने उनके खिलाफ पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) के मामले को सुनवाई योग्य घोषित किया था.
‘डॉन’ अखबार की खबर के अनुसार, उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तोशाखाना मुकदमे के खिलाफ खान द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और दूसरे देशों की सरकारों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए बहुमूल्य उपहारों का संग्रह करता है.
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा खान को ‘‘झूठे बयान और गलत घोषणा’’ के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद खान को मिले उपहारों की बिक्री पर तोशाखाना मामला राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन गया. खान के खिलाफ 10 मई को आरोप तय किए गए थे.
हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने कार्यवाही पर रोक लगा दी और हाल में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर को तोशाखाना मामले की विचारणीयता तय करने के लिए तय किए गए आठ कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए सात दिन में मामले पर फिर से गौर करने का निर्देश दिया.
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