मुंबई के 26/11 हमलों (Mumbai Terror Attack) का मास्टरमाइंट और देश में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाला जमात-उद-दावा (Jamat Ud Dava) प्रमुख हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को पाकिस्तान की एक अदालत ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हाफिज सईद को पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (Counter Terrorism Department) ने पंजाब प्रांत के गुजरावाला टाउन से गिरफ्तार किया था. आतंकी हाफिज सईद पर आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.
तीन जुलाई को हाफीज सईद और नायब अमीर अब्दुल रहमान मक्की समेत प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के 13 शीर्ष नेताओं को आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 1997 के अंतर्गत आतंकवाद के लिए धन इकट्ठा करने (टेरर फंडिंग) और धनशोधन के लगभग दो दर्जन मामलों में अभियुक्त बनाया था. पाकिस्तानी पंजाब के पांच शहरों में मामले दर्ज करने वाली सीटीडी ने घोषणा की कि जमात-उद-दावा अल-अनफाल ट्रस्ट, दावातुल इरशाद ट्रस्ट, मुआज बिन जबल ट्रस्ट आदि गैर लाभकारी संस्थाओं के माध्यम से इकट्ठे धन से आतंकवाद का वित्त पोषण कर रहा था.
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सीटीडी ने अपनी विस्तृत जांच में पाया था कि इन संस्थाओं का संबंध जमात-उद-दावा और उसके शीर्ष नेताओं से है और इन पर पाकिस्तान में धन इकट्ठा कर बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर आतंकवाद का वित्त पोषण करने का आरोप है. इसके बाद इन संस्थाओं पर अप्रैल में प्रतिबंध लगा दिया गया था. सईद तथा उसके सात अन्य साथियों ने टेरर फंडिंग के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए लाहौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को आंतरिक मंत्रालय, पंजाब गृह विभाग और सीटीडी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.
बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद जमात-उद-दावा (जेयूडी) के नाम से एक संगठन चलाता है. यह संगठन आंतकवाद के प्रति युवाओं को आकर्षित करने का काम करता है, जिसके चलते पाकिस्तान ने जेयूडी और उसकी चैरिटी संस्था ‘फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन’ (एफआईएएफ) से जुड़े 160 मदरसों, 32 स्कूलों, दो कॉलेजों, चार अस्पतालों, 178 एंबुलेंस और 153 चिकित्सालयों पर रोक लगा दी थी.