H1B Visa: अमेरिका ने ''एच-1बी वीजा'' के लिए जारी किए नए नियम, 2025 से होंगे लागू; जानें भारतीय कर्मचारियों पर क्या होगा इसका असर?

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने H-1B वीजा के लिए फॉर्म I-129 का नया संस्करण जारी किया है, जो 17 जनवरी 2025 से अनिवार्य होगा.

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H1B Visa: अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने H-1B वीजा के लिए फॉर्म I-129 का नया संस्करण जारी किया है, जो 17 जनवरी 2025 से अनिवार्य होगा. H-1B वीजा के तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी पेशेवरों को "स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन" में अस्थायी रूप से काम पर रख सकती हैं. इसमें टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर, शिक्षा, और बिजनेस जैसी फील्ड्स शामिल हैं. इन नौकरियों के लिए कम से कम स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता की आवश्यकता होती है.

17 जनवरी 2025 से पहले का फॉर्म I-129 स्वीकार नहीं किया जाएगा. USCIS ने यह बदलाव H-1B और H-2 वीजा मॉडर्नाइजेशन के लिए किए हैं. इससे वीजा प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाएगा.

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इस बदलाव का किस पर होगा असर?

यह बदलाव H-1B के अलावा अन्य वर्कर वीजा जैसे H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, और P श्रेणियों पर भी लागू होगा. धार्मिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने वाले वर्कर्स के लिए Q-1 और R-1 श्रेणियां भी इस दायरे में आएंगी. H-1B वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आवेदकों को USCIS पोर्टल पर रजिस्टर करके शुल्क जमा करना होगा. रजिस्ट्रेशन 14 दिनों तक चलेगा. इसके बाद USCIS चयन प्रक्रिया के जरिए योग्य उम्मीदवारों को चुनेगा, जो वीजा पिटीशन फाइल कर सकते हैं.

जरूरी दस्तावेज़ और जानकारी

अगर आप H-1B वीजा पर काम करने का सपना देख रहे हैं, तो नए नियमों को समझकर अपनी प्रक्रिया समय पर पूरी करें. इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आप नियमों का पालन करते हुए अपनी उम्मीदों को साकार कर पाएंगे.

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