1 अक्टूबर से लागू होंगे TRAI के नए नियम, कॉल ड्रॉप हुई तो मोबाइल ऑपरेटर कपंनियों पर लगेगा जुर्माना

बता दें कि साल 2010 में कॉल ड्रॉप की परिभाषा में पहली बार बदलाव किया गया था. वैसे पिछले दो सालों में कॉल ड्रॉप पर जो भी सख्ती के कानून बनाए गए हैं, उसके तहत अब तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली: अगर आप भी कॉल ड्रॉप से परेशान हो गए हैं तो यह खबर आपके लिए हैं. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई कॉल ड्रॉप को लेकर सख्त हो गया है. ट्राई सोमवार 1 अक्टूबर से नया कानून लागु करने जा रहा है जिसके तहत खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा. बता दें कि इस समस्या को ख़त्म करने के लिए पिछले 3 साल में 3 कानून बदले गए मगर लोगों की परेशानी ख़त्म नहीं हुई. नए कानून में कॉल ड्रॉप के बदले मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है.

बता दें कि साल 2010 में कॉल ड्रॉप की परिभाषा में पहली बार बदलाव किया गया था. वैसे पिछले दो सालों में कॉल ड्रॉप पर जो भी सख्ती के कानून बनाए गए हैं, उसके तहत अब तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है.

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हाल ही में पीएम मोदी ने भी कॉल ड्रॉप की शिकायत की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कॉल ड्रॉप की समस्या से रूबरू हो चुके है. इस बात का खुलासा खुद पीएम मोदी ने प्रगति पहल के तहत दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी शिकायतों के समाधान की समीक्षा बैठक के दौरान किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पीएम मोदी एक बार दिल्ली एयरपोर्ट से अपने आधिकारिक आवास पर जाते समय कॉल ड्रॉप का शिकार हुए थे. इस दौरान उन्हें फोन पर बात करने में बहुत दिक्कत हुई थी.

बहरहाल, अब सोमवार 1 अक्टूबर से कॉल ड्रॉप होने पर मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर भारी जुरमाना लगेगा. उम्मीद की जा रही है कि इस कदम ग्राहकों को राहत मिलेगी.

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