GST on Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग व कैसिनो पर 28 प्रतिशत टैक्स, जीएसटी एक्ट में संशोधन का केंद्र का प्रयास
केंद्र सरकार शुक्रवार को लोकसभा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करने और पारित कराने की मांग करेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी.
नई दिल्ली, 11 अगस्त: केंद्र सरकार शुक्रवार को लोकसभा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करने और पारित कराने की मांग करेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी. यह भी पढ़ें: डेटा लीक होने पर कंपनियों पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, जानें क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन से घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर की दर लागू करने की अनुमति मिल जाएगी. इसी तरह, राज्यों को भी अपने व्यक्तिगत जीएसटी कानूनों में अलग से संशोधन करना होगा.
यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो नई कर प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी, जैसा कि इस महीने की शुरुआत में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था. उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत लेवी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और छह महीने तक इसकी समीक्षा की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद कर ढांचे में बदलाव किया जा सकता है.
शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो बिल पेश करेंगी और अगर सदन की कार्यवाही जारी रहेगी, तो वह दोनों बिलों को पारित कराने का भी प्रयास करेंगी. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गेमिंग उद्योग के लगातार प्रतिनिधित्व के कारण जीएसटी परिषद को एक महीने के भीतर दो बार बैठक करनी पड़ी, इसमें गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर स्लैब को कम करने की मांग की गई.