नई दिल्ली, 12 अक्टूबर : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को ओलंपियन सुशील कुमार और 19 अन्य के खिलाफ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई 23 वर्षीय जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोप तय किए. मृतक पहलवान की मां सविता धनखड़ ने आईएएनएस से कहा कि सुशील और अन्य आरोपियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए.
उन्होंने रोते हुए कहा, "मैंने अपना बेटा खो दिया है, मैं केवल सुशील और मामले में शामिल सभी के लिए मौत की सजा चाहती हूं. मेरे बेटे को बिना किसी कारण के मार दिया गया था. आज अदालत ने हमें न्याय की उम्मीद की किरण दी है." मृतक पहलवान के चाचा नतेंदर ने कहा कि धारा 302 के तहत आरोप तय किए गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि आरोपी विशेष रूप से सुशील को फांसी दी जाएगी. अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और अवैध गतिविधियों में शामिल होने के अपराधों के लिए आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने फरार दो आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं. यह भी पढ़ें : BCCI President Election: सौरव गांगुली के साथ कुछ अच्छा होने वाला है – बंगाल के भाजपा सांसद
सागर का 4 मई, 2021 को सुशील कुमार और उनके सहयोगियों ने अपहरण कर हत्या कर दी थी. सुशील घटना के बाद से फरार थे और बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया था. मामले की शुरूआत में स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी और बाद में इसे दिल्ली पुलिस अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया था. सुशील फिलहाल तिहाड़ के जेल नंबर दो में बंद हैं.