युगांडा ने समलैंगिकता विरोधी 2023 (Anti-Homosexuality 2023) विधेयक पारित किया, जिसमें समलैंगिक गतिविधियों (Same Sex Activity) के लिए 10 साल तक की जेल की सजा है. युगांडा की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जो समलैंगिक लोगों को अपराधी घोषित करेगा. यदि राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी द्वारा कानून में बिल पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो सेम सेक्स एक्टिविटी करने वालों को जेल की सजा का सामना भी करना पड़ेगा.

प्रस्तावित कानून के तहत, दोस्तों, परिवार और समुदाय के सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वे समलैंगिक संबंधों वाले व्यक्तियों की सूचना अधिकारियों को दें. पूर्वी अफ्रीकी देश में समलैंगिक कृत्य पहले से ही अवैध हैं.

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