यूरोपीय संघ की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यूरोपीय आयोग ने कोविड-19 वैक्सीन खरीदारियों से जुड़ी जानकारी जनता से छिपाई, जो गलत था. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि यूरोपीय आयोग को वैक्सीन खरीद से जुड़ी डील की सारी जानकारी जनता को उपलब्ध करानी चाहिए थी.
यह फैसला यूरोपीय आयोग द्वारा कोविड वैक्सीन डील की जानकारी छिपाने को लेकर दायर एक मामले में आया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यूरोपीय आयोग को जनता को यह जानकारी देनी चाहिए थी क्योंकि यह जनता के हित में है. अदालत ने यह भी कहा कि आयोग को अपनी खरीदारियों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए था.
BREAKING 🚨 European Commission was wrong to hide details of Covid vaccine deals: EU court https://t.co/JlzriBmm34 pic.twitter.com/6XpTOwAzHV
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 17, 2024
इस फैसले का यूरोपीय संघ में बड़ा असर होगा, क्योंकि यह आयोग को सार्वजनिक रूप से जवाबदेह बनाने का काम करेगा. यह फैसला यूरोपीय संघ में जनता के प्रति पारदर्शिता की अहमियत पर जोर देता है, खासकर जब कोई महत्वपूर्ण विषय हो, जैसे कि वैक्सीन की खरीद.
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