पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है. तोशाखाना केस में इमरान खान को इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं. निचली अदालत ने इस मामले में 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को दोषी ठहराया था. साथ ही इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई. इसके बाद से ही पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हैं. खान पर आरोप है कि साल 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उन्‍होंने और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिले उपहारों को अवैध तरीके से बेच दिया था. इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वह इमरान खान मामले में एक विस्‍तृत फैसला बाद में जारी करेगी.

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