Dhoni Defamation Case: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि दो पूर्व बिजनेस पार्टनर्स द्वारा उनके खिलाफ दायर की गई मानहानि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. बता दें की वादी और पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने धोनी, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया घरानों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इस तरह उन्हें मानहानिकारक, पूर्व दृष्टया झूठी बातें बनाने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने से रोका है.

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