मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सोमवार को कहा कि 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बनाए रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आलोक में इनकम टैक्स कलेक्शन के उद्देश्य से आधार 7,99,999 आय के रूप में 2.5 लाख रुपये से कम सकल वार्षिक आय वाले समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करना के निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा.

कोर्ट ने केंद्र सरकार और कानून और वित्त मंत्रालयों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता डीएमके की संपत्ति संरक्षण परिषद के सदस्य 82 वर्षीय कुन्नूर सीनिवासन द्वारा दायर की गई थी.

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