दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ सनसनीखेज रिपोर्टिंग को रोकने संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
Delhi HC refused to entertain a PIL seeking to make standard rules for reporting in criminal cases by considering the rights of the accused, to put stop to media trial and to stop sensational reporting in the case against wrestler Sushil Kumar
— ANI (@ANI) May 28, 2021
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