West Bengal: कोरोना महामारी की स्थिति के कारण त्योहारों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश

पश्चिम बंगाल में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पटाखों की बिक्री और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

कोलकाता: पांच दिनों तक मनाए जाने वाले दिवाली उत्सव (Diwali Festival) का लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं. दिवाली के दौरान दीयों की रोशनी से घर-आंगन को रोशन किया जाता है और जमकर आतिशबाजी की जाती है. पटाखे फोड़कर लोग दिवाली का जश्न हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना संकट के मद्देनजर पटाखों (Firecrackers) की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. पश्चिम बंगाल में कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic) की स्थिति को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने इस दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पटाखों की बिक्री और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

देखें ट्वीट-

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

Share Now

\