हम चाहते थे कि अजय कुमार टेनी को लेकर सदन में नियम 267 के तहत चर्चा हो लेकिन राज्यसभा के उप सभापति ने हमारी अपील सुने बिना सदन को स्थिगत कर दिया। नियम 267 के तहत कुछ सुनने के बाद फैसला लिया जाता है कि सदन में बहस हो सकती या नहीं: राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे pic.twitter.com/BhEsBeuKTB— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 16, 2021
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