देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार, 18 जुलाई को लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान की. हालांकि, न्यायालय ने जोड़े को 48 घंटे के भीतर समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 के तहत अपने रिश्ते को पंजीकृत करने के लिए कहा. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को 2024 कानून की धारा 378 के तहत "रिश्ते में आने" के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण कराना आवश्यक है. अपनी याचिका में जोड़े ने दावा किया कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे हैं, जिसके कारण लड़की के माता-पिता और भाई उन्हें धमकियां दे रहे हैं.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)