देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार, 18 जुलाई को लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान की. हालांकि, न्यायालय ने जोड़े को 48 घंटे के भीतर समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 के तहत अपने रिश्ते को पंजीकृत करने के लिए कहा. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को 2024 कानून की धारा 378 के तहत "रिश्ते में आने" के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण कराना आवश्यक है. अपनी याचिका में जोड़े ने दावा किया कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे हैं, जिसके कारण लड़की के माता-पिता और भाई उन्हें धमकियां दे रहे हैं.
Uttarakhand HC Grants Protection To Inter-Faith Live-In Couple With Condition To Register Under State's UCC Law In 48 Hours | @ISparshUpadhyay #UCC #UttarakhandUniformCivilCode #UniformCivilCode #LiveInRelationship https://t.co/8rsGkbUxaH
— Live Law (@LiveLawIndia) July 19, 2024
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