उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने से इनकार करते हुए पत्नी को अपनी उस सहेली के साथ रहने की इजाजत दे दी है जिसके साथ वह अपनी मर्जी से रह रही है. याचिकाकर्ता और महिला की शादी वर्ष 2012 में हुई थी. उनके दो बच्चे (10 वर्षीय बेटा और 6 वर्षीय बेटी) है. अगस्त 2022 में पत्नी फरीदाबाद चली गई जहां उसके माता-पिता रहते थे. हालाँकि, वह उसके बाद कभी भी अपने ससुराल वापस नहीं लौटी.
Uttarakhand High Court Allows Married Lady To Stay With 'Friend', Declines Habeas Corpus Plea Moved By Husband #Uttarakhand https://t.co/yRDxUhVDnZ— Live Law (@LiveLawIndia) June 20, 2023
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