उत्तर प्रदेश: हापुड़ फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 13 लोगों की मौत होने पर धौलाना थाने में आईपीसी की धारा 286, 287, 304, 308, 337 और 338 के तहत FIR दर्ज की गई है। FIR में कहा गया है कि फैक्ट्री में पटाखों का निर्माण किया जाता था।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)













QuickLY