कोविड-19 महामारी के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने रिफंड दावों को दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करने वाले करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए, दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2022 तक की समय अवधि को GST सीमा अवधि की गणना से बाहर रखा गया है। pic.twitter.com/5AtJGZKwLJ— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) December 16, 2022
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