इस ट्रिब्यूनल में रिटायर DG, IG स्तर के अधिकारी होंगे। ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर होगी। सरकारी संपत्ति की नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वंय इस ट्रिब्यूनल को देगा। 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा:म.प्र. के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा https://t.co/0zL34ItGs2— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2021
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