#सुप्रीमकोर्ट ने #तृणमूलकांग्रेस (@AITCofficial) को 2018 का वह आदेश याद दिलाया, जिसमें उसने #कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को #पश्चिमबंगाल में ग्रामीण चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन नामांकन की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। pic.twitter.com/8fBLZ7pvaC— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 2, 2021
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