सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (#NEET) दोबारा कराने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद नीट के नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। pic.twitter.com/2MGAqJrZnI— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 28, 2021
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