सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने केंद्र से राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी करने पर विचार करने के लिए कहा कि जब तक कि प्रावधान की समीक्षा की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, तब तक भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के देशद्रोह के प्रावधान के संचालन को स्थगित रखा जाए। pic.twitter.com/7AqULbUp2e— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 10, 2022
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