#इलाहाबाद #उच्चन्यायालय की लखनऊ पीठ ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), #लखनऊ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक विधवा बहू को उसके ससुराल से सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत संक्षिप्त कार्यवाही के आधार पर बेदखल करने का निर्देश दिया गया था। pic.twitter.com/K1FonMGm1i— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 15, 2021
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