#कर्नाटकहाईकोर्ट ने एक किशोरी की पढ़ाई करने की इच्छा को पूरा किया और उसे उसके माता-पिता से अलग सुरक्षा दी, जो उसकी शादी करना चाहते थे। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव और न्यायमूर्ति एस. रचैया की खंडपीठ ने शुक्रवार को लड़की की मां द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह फैसला सुनाया। pic.twitter.com/G4IZHVo11i— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 27, 2021
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)













QuickLY