First FIR of Bharatiya Nyaya Sanhita: देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून प्रभावी रूप से लागू हो गए हैं. इस बीच दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पहली FIR दर्ज की गई. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और सामान बेचने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने बताया कि इस कानून से हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं. इसमें डिजिटल साक्ष्य में बहुत जोर दिया गया है, इसका मतलब है कि अब साक्ष्य डिजिटली रिकॉर्ड होंगे. डिजिटली रिकॉर्ड से कोर्ट को समझने में ज्यादा आसानी होगी. दिल्ली पुलिस ने ऐप भी बनाया है. दिल्ली पुलिस के करीब 45 हजार जवानों को इन कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है. हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं.
दिल्ली में नए आपराधिक कानून से जुड़ा पहला केस दर्ज
Delhi: First FIR u/s of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 registered at Kamla Market PS in Delhi. Case registered against a street vendor u/s 285 of Bharatiya Nyaya Sanhita for obstruction under foot over bridge of New Delhi Railway Station and making sales.
— ANI (@ANI) July 1, 2024
नए आपराधिक कानूनों को अमल में लाने की पुलिस को दी गई है ट्रेनिंग
#WATCH दिल्ली: 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों पर स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने कहा, "आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू होना शुरू गए हैं। आज से इसमें FIR दर्ज होना भी शुरू हो जाएंगे। इस विषय में हमने ट्रेनिंग 5 फरवरी से शुरू कर दी थी...जो जांच में बदलाव लाए गए हैं उसको… pic.twitter.com/2jKxPGLEeG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 1, 2024
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