दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कार्यकर्ता उमर खालिद की अपील की सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि उनके कथित 'आपत्तिजनक भाषण' की व्याख्या करने वाले उनके नए दस्तावेज अभी नहीं आए हैं।#DelhiHighCourt pic.twitter.com/vnOTm9vl00— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 28, 2022
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