हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। बहस की गई थी कि हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार है और ये आस्था का मूल अंग है: रवि शंकर प्रसाद, BJP #HijabRow pic.twitter.com/DIyoRQwaH0— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 15, 2022
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