वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए घर से काम करने संबंधी नया नियम अधिसूचित किया है। वर्क फ्रॉम होम इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल, 2006 के तहत यह अधिसूचना, देशभर में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए एक समान वर्क फ्रॉम होम नीति की उद्योग की मांग को देखते हुए जारी की गई है— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) July 19, 2022
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