No liquor in International Events: मद्रास HC का फैसला, तमिलनाडु में इंटरनेशनल कार्यक्रमों में शराब परोसने पर राज्य सरकार के आदेश पर लगी रोक
तमिलनाडु सरकार ने दो दिन पहले एक बयान में कहा कि उसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में शराब रखने और परोसने के लिए एक अस्थायी लाइसेंस देने के लिए एक संशोधित अधिसूचना जारी की है. सरकार के इस ऐलान पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
No liquor in International Events: तमिलनाडु सरकार ने दो दिन पहले सोमवार को एक बयान में कहा कि उसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और शिखर सम्मेलनों के दौरान वाणिज्यिक परिसरों, कन्वेंशन सेंटरों और कॉन्फ्रेंस हॉल में शराब रखने और परोसने के लिए एक अस्थायी लाइसेंस देने के लिए एक संशोधित अधिसूचना जारी की है. स्टेडियमों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों के दौरान शराब रखने और परोसने की भी अनुमति होगी. सरकार के इस ऐलान पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट के रोक के बाद इंटरनेशनल कार्यक्रमों में शराब नहीं परोसे जाएंगे.
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