सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दायर एक मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। pic.twitter.com/XSPy5tqrgn— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 24, 2022
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