सुप्रीम कोर्ट में CEC-EC मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने से किया इनकार (View Tweet)
सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 21 मार्च की अगली तारीख दी है.
CEC-EC Appointment Case: सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 21 मार्च की अगली तारीख दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 2023 के कानून के तहत दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नवीनतम विकास के संबंध में आवेदन दायर करने की भी अनुमति दी है. SC ने कहा है कि वह 21 मार्च को इसकी जांच करेगा.
यह भी पढ़ें: आज ही पदभार संभालेंगे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, अधिसूचना जारी (View Tweet)
CEC-EC नियुक्ति मामले में SC में हुई सुनवाई:
बता दें, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. उन्होंने याचिका में CEC अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी.
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)