Rajiv Gandhi Assassination: पूर्व PM राजीव गांधी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए.
राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस को रिहा करने के आदेश दिया है. पेरारिवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुके हैं.
21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था. टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी.
राजीव गांधी के हत्यारे हुए रिहा
◆ SC ने दोषी नलिनी श्रीहरन और 5 अन्य को रिहा करने का आदेश दिया #rajivgandhi pic.twitter.com/W58Ke3fDPL
— News24 (@news24tvchannel) November 11, 2022
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