मुंबई पुलिस ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 15 दिनों के लिए मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहत 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कोई जुलूस की अनुमति नहीं है, पटाखे फोड़ना, लाउडस्पीकर और संगीत बैंड का उपयोग नहीं कर सकते हैं. शादी समारोह, अंतिम संस्कार को छूट दी गई है.
Under the prohibitory orders under section 37 of Maharashtra Police Act in Mumbai, no more than 5 persons can gather at a place, no processions allowed, bursting of firecrackers, use of loudspeakers & music bands in a procession not allowed. Wedding ceremonies, funerals exempted.
— ANI (@ANI) October 21, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)