महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने 2016 के नबाम रेबिया फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास तत्काल भेजने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का मानना है कि क्या नबाम रेबिया के फैसले के लिए 7 जजों की एक बड़ी बेंच के संदर्भ की आवश्यकता है, इस मुद्दे पर महाराष्ट्र राजनीति मामले से संबंधित मामले की खूबियों के साथ फैसला किया जाएगा. कोर्ट 21 फरवरी को मामलों पर अगली सुनवाई करेगा .
Supreme Court says whether Nabam Rebia judgment be referred to the seven-judge bench or not can only be decided along with hearing merits of the Maharashtra politics case.
Court posts the hearing of Maharashtra political crisis cases on February 21.
— ANI (@ANI) February 17, 2023
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