कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण खत्म किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 अप्रैल) को कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के लिए 4 फीसदी ओबीसी आरक्षण खत्म करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बोम्मई सरकार को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला बिल्कुल गलत धारणा पर आधारित है. शीर्ष अदालत ने कहा, ''वोक्कालिगा व लिंगायत के लिए दो-दो प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने का व मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत ओबीसी आरक्षण खत्म करने का कर्नाटक का फैसला प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है.''
Supreme Court issues notice to Karnataka government on pleas challenging State government's notification scrapping the 4% OBC reservation for Muslims pic.twitter.com/fhOQubrTVG
— ANI (@ANI) April 13, 2023
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